Saturday, May 30, 2009

सिगरेट पर सचित्र चेतावनी अनिवार्य


सिगरेट पर सचित्र

चेतावनी अनिवार्य

तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी देने का फ़ैसला काफ़ी समय से टल रहा था
विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी 31 मई से भारत में सभी तंबाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी देना अनिवार्य हो गया है.भारत सरकार ने आदेश दिया है कि इस दिन से तंबाकू के किसी भी उत्पाद की बिक्री तभी होगी जब उस पर कम से कम 40 फ़ीसदी हिस्से में तस्वीर से चेतावनी दी गई हो.
ये इस चेतावनी के रूप में होगा कि तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन कम करें, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने ये क़दम उठाया है.
हालांकि सरकार ने ये फ़ैसला काफ़ी पहले किया था लेकिन तंबाकू उत्पादकों के कड़े विरोध के कारण ये टल रहा था.सरकार ने पिछले साल अगस्त में सिगरेट, बीड़ी और गुटका निर्माताओं को पैकेट पर 'तंबाकू के सेवन से मौत' की चेतावनी छापने का निर्देश दिया था, पर इसे लागू नहीं किया जा सका था. क़ानूनी दांवपेचों के बाद इसकी सीमा 31 मई निर्धारित कर दी गई थी.उल्लेखनीय है कि भारत में तंबाकू का लोग बड़ी संख्या में सेवन करते हैं.दिल्ली और कई अन्य शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, बीड़ी पीने पर पाबंदी है लेकिन शायद ही कभी किसी को इससे लिए सज़ा मिली हो.

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